DCP ACTION : चाकू से हमला करने वाला आरोपी अरविंद साहू एवं हिना निषाद गिरफ्तार


  • नशे की शिकायत की बात को लेकर आहत आशीष मिश्रा पर किये थे प्राण घातक हमला।
  • आरोपिया हिना निषाद द्वारा अरविंद साहू को बुलाकर दिये थे घटना को अंजाम आरोपी अरविंद साहू घटना के बाद हो गया था फरार।
  •  आरोपी के गृहग्राम कर्वधा से किया गया है गिरफ्तार।
  • आरोपी के कब्जे से बटनदार धारदार घटना में प्रयुक्त चाकू को किया गया जप्त।


आरोपी अरविंद साहू पूर्व में भी एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, मारपीट के कुल 08 प्रकरणों में अलग-अलग जिलों के थानों के प्रकरणों में जा चुका है जेल।




पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्थाा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में नार्थ जोन क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों को गंभीर किस्म के अपराधों में तत्काल आरोपी की पता साजी कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये गये है। 


इसी क्रम में प्रार्थीया प्रियंका मिश्रा पति आशीष मिश्रा उम्र-23 वर्ष स्थायी पता-सीतामढ़ी थना भद्रोही जिला भद्रोही (उ.प्र.) हाल पता गौरव रंग उद्योग कंपनी रावाभाठा थाना खमतराई रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.02.2026 को रात्रि करीबन 07.30 बजे रावांभाठा बंजारी मंदिर के पास गौरव रंग उद्योग कंपनी के अंदर कंपनी के द्वितीय तल में कर्मचारियों के रहने का कमरा बना है उसी द्वितीय तल के कमरा नंबर 02 में अपने पति आशीष मिश्रा एवं हिना निषाद जोकि उरकुरा भनपुरी की रहने वाली साथ में थी, उसी समय हिना निषाद द्वारा बुलाने पर बेमेतरा का रहने वाला अरविंद साहू आया और उनके द्वारा प्रार्थीया तथा उनके पति आशीष मिश्रा को कंपनी के मालिक को नशा करते हो कहकर शिकायत किये हो कहकर उन्हें मां-बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा हाथ में रखे धारदार चाकू से हत्या करने के नियत से प्रार्थी एवं उनके पति आशीष मिश्रा पर प्राण घातक हमला किया जिससे उनके बांये सीना, सिर तथा दाहिने हाथ में चोट आयी, तब प्रार्थीया द्वारा अपने बीच बचाव करने लगी तब उसी चाकू से प्रार्थीया को भी पीठ में चोट

लगी प्रार्थीया द्वारा अपने पति को एन.के.डी. अस्पताल बिरगांव में ले जाकर भर्ती किया गया था जिसपर आहत को डॉक्टर द्वारा रिफर करने पर एम्स अस्पताल टाटीबंध रायपुर में ईलाज हेतु मर्ती किया गया। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध कमांक 138/2026 धारा-296,351(2),109 बीएनएस पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया।

         विवेचना दौरान प्रकरण में तत्काल प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से टीम बनाकर बनाकर आरोपी पतासाजी की गई। जिसपर टीम को जानकारी प्राप्त हुई की प्रकरण के मुख्य आरोपी अरविंद साहू घटना के बाद अपने गृहग्राम कर्वधा में छिपा है, जिसे पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता से जानकारी प्राप्त कर तत्काल रवाना होकर घेराबंदी कर आरोपी अरविंद साहू को पकड़ा गया, बाद आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बटनदार धारदार चाकू को जप्त किया गया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा हिना निषाद परिचय होने पर उनके द्वारा सहयोग करने फोन करके बुलाने पर घटना कारित करने बताने पर घटना के अन्य आरोपियां हिना निषाद को भी गिरफ्तार किया गया है। आहत आशीष मिश्रा के आयी चोटों का मेडिकल रिपोर्ट के बाद प्रकरण में धारा 115 (2) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई। आरोपीगणों को विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जाती है।


जप्ती -

1. 01 धारदार बटन दार चाकू।

2. 02 नग मोबाइल फोन।


नाम गिरफ्तार आरोपीगण-

01. अरविंद साहू पिता पेखन साहू उम्र 27 वर्ष साकिन गेंदपुर चौकी चारभांठा थाना कर्वधा जिला कबीरधाम (छ.ग.)


02. हिना निषाद पति मिथलेश निषाद उम्र 23 वर्ष साकिन शक्तिपारा उरकुरा थाना खमतराई रायपुर।